मध्य प्रदेश के सीहोर सत्र न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माने हुए इत्तेहासिक फैसला सुनाते हुए 10 – 20 – 50 – 100 नहीं बालक 250 साल की सजा सुनायी.
लोगों को बेहका कर ज्यादा मौका बताकर पैसा देने वाली साईं प्रसाद कंपनी के खिलाफ चिट फंड धोखा धड़ी का मामला चल रहा था सीहोर सेशन कोर्ट में
इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज संजय कुमार शाही ने चिटफंड कंपनी के चेयरमैन बालासाहेब भापकर आरोपी जितेंद्र दीप सिंह राजेश वर्मा और लखन को दोषी मानते हुए अलग सेक्शन के तेहत सजा सुनाया
इस केस के मुख्य आरोपी बालासाहेब भापकर को कोर्ट में 250 साल की सजा और 650,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया है बाकी आरोपों को 10 -10 साल की सजा सुनायी गई है