भीमा कोरेगांव केस बांबे हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज अरुण फरेरा और वर्नन गोंसाल्वेस को जमानत देने से इंकार कर दिया। ...
भीमा कोरेगांव केस
बांबे हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज अरुण फरेरा और वर्नन गोंसाल्वेस को जमानत देने से इंकार कर दिया। ...
मुंबई, ए एन आइ। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वर्नन गोंसाल्वेस को जमानत देने से इंकार कर दिया है। इन कार्यकताओं पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन के साथ संबंध क आरोप है। लगभग एक माह तक दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज वर्नोन गोंसाल्विस, सुधा भारद्वाज और अरुण फरेरा की जमानत याचिका पर ये आदेश दिया है। जस्टिस सारंग कोतवाल की एकल न्यायधीश खंडपीठ २७ अगस्त लगातार इन तीनों आरापितों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में अदालत ने ८ अक्टूबर को अपने आदेश सुरक्षित रखे थे।
गौरतलब है कि बीते दिनों आरोपित आरोपी वरवर राव की अस्थायी जमानत की याचिका को भी पुणे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वरवरा राव ने अपनी भाभी के निधन के बाद की रस्मों में शामिल होने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। राव ने २९ अप्रैल से लेकर ४ मई तक के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी।
हिन्द ब्रिगेड न्यूज़
Image courtesy by Google for representation