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Article370 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्‍दी सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्‍ली। Article370 सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वकील एमएल शर्मा की याचिका पर जल्दी सुनवाई से इंकार किया और कहा कि इस मामले में उचित पीठ निर्णय लेगी। जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने कहा इसे सुनने का उनके पास रोस्टर नहीं है वह इसे सीजेआई को भेज सकते है। एमएल शर्मा ने अनुच्‍छेद 370 को चुनौती दी है। उन्‍होंने मामला कोर्ट नंबर तीन जस्टिस एनवी रमना की कोर्ट मे मेंशन किया था।

एमएल शर्मा ने कहा, ‘मामला यूनाइटेड नेशन जा सकता है। कोर्ट ने कहा संवैधानिक संशोधन क्या यूनाइटेड नेशन में चैलेंज किया जा सकता है।’ जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एमएल शर्मा ने पीआईएल दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताया और कहा कि सरकार इस तरीके का काम करके देश में मनमानी कर रही है। साथ ही उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए।

Hind Brigade

Editor- Majid Siddique


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