बेंगलुरु। आईएमए पोंजी घोटाला (IMA ponzi scam) मामले में मुख्य आरोपी आईएमए के संस्थापक-मालिक मोहम्मद मंसूर खान को 14 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंसूर खान को पिछले महिने ईडी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। वह इसके बाद से ही ईडी की हिरासत में है। मंसूर खान पर ईडी के साथ-साथ एसआईटी ने भी लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।
इससे पहले बुधवार को कांग्रेस विधायक बी जेड जमीर अहमद खान एसआइटी(SIT) के सामने पेश हुए थे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलब जाने पर कर्नाटक के मंत्री बी जेड जमीर खान 6 जुलाई 2019 को एजेंसी के सामने पेश हुए थे। ईडी ने पिछले हफ्ते खाद्य, नागरिक आपूर्ति और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खान को भी इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था।
दुबई भाग गया था मंसूर खान
बता दें कि 8 जून 2019 को मंसूर खान देश छोड़कर भाग गया था। उसके खिलाफ निवेशकों ने हजारों शिकायतें की हैं और उनका दावा है कि मंसूर ने उन्हें ठगा है। उसने लोगों को मोटे पैसे वापस देने का वादा किया था, लेकिन पैसा डूब गया। भारत से भागने से पहले भी मंसूर खान ने एक ऑडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उसने खुदकुशी की धमकी दी थी।
भारत छोड़ना सबसे बड़ी भूल
देश छोड़कर भागने के बाद मंसूर ने एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में स्वीकार किया था कि भारत छोड़ना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मगर परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि देश छोड़कर जाना पड़ा। इसी दौरान उसने भारत वापसी की जानकारी दी थी। साथ ही उसने कहा था कि उसका भारत के कानून पर पूरा विश्वास है।
क्या है मामला
आई मॉनिटरी अडवाइजर (IMA) के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान पर मुस्लिमों को इस्लामिक बैंक के नाम पर करीब 30 हजार चूना लगाने का आरोप है। मोहम्मद मंसूर करीब 1500 करोड़ की धोखाधड़ी कर दुबई भाग गया था। मंसूर खान ने लोगों से स्कीम में पैसा लगाने पर मोटे पैसे वापस आने का वादा किया गया था, लेकिन लोगों के साथ धोखा हुआ। साल 2006 में बिजनेस ग्रैजुएट मंसूर खान ने आई मॉनेटरी एडवाइजरी (IMA) के नाम से एक बिजनेस की शुरुआत की थी। उसने निवेशकों को बताया कि यह संस्था बुलियन में निवेश करेगी और निवेशकों को 7 से 8 फीसदी का रिटर्न मिलेगा।
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Editor- Majid Siddique