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बॉम्बे हाईकोर्ट में आरोपी गौतम नवलखा की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

मुंबई। पुणे में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा मामले का आरोपी गौतम नवलखा की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, उन्होंने अदालत से पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि गौतम नवलखा पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। यह जानकारी पुणे पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को दी। पुलिस के मुताबिक, नवलखा कश्मीर के अलगाववादियों और उन सभी लोगों से जुड़ा था, जिनके हिजबुल से रिश्ते थे।

भीमा कोरेगांव  हिंसा

महाराष्ट्र के पुणे के पास आयोजित होने वाले भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। उस समय तकरीबन तीन लाख दलित 200 साल पहले हुए एक युद्ध में मारे गए दलितों की याद में एकत्रित हुए थे। वहीं पर स्थानीय ग्रामवासियों और बाहर से आई भीड़ के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। इस हिंसा में पुलिस ने गौतम नवलखा को भी आरोपी बनाया है।

Hind Brigade

Editor- Majid Siddique


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