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आतंकी हाफिज सईद पर पाकिस्तानी हुक्मरान की

मुंबई आतंकी हमले के मास्टमाइंड और जमात-उद दावा के चीफ हाफिज सईद को लाहौर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने हाफिज सईद की नजरबंदी की मियाद बढ़ाने की पंजाब प्रांत सरकार की अपील को खारिज कर दिया है. जिसके बाद अब आतंक का ये आका हाफिज सईद खुली हवा में सांस लेगा.

पिछले हफ्ते इस मसले पर सुनवाई के दौरान प्रांतीय सरकार ने हाफिज सईद की नजरबंदी तीन महीने बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए लाहौर कोर्ट ने आदेश दिया कि हाफिज सईद की नजरबंदी अब नहीं बढ़ेगी.

पिछले महीने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार की अपील मान ली थी. जिसके बाद हाफिज सईद की नजरबंदी 30 दिन बढ़ा दी थी, जो अगले हफ्ते खत्म हो रही है.

 

जनवरी से हिरासत में

पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत 31 जनवरी को सईद और उसके चार सहयोगियों को 90 दिनों के लिए हिरासत में लिया था. सईद के साथ उसके साथी अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को हिरासत में लिया गया था. प्रांतीय सरकार ने लोक सुरक्षा कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया था. जिसके बाद उसकी मियाद बढ़ा दी गई थी.


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