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बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों को रिहा करने के आधार का दस्तावेज लाएं', SC का केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की

कोर्ट ने इसके बाद केंद्र, गुजरात राज्य और 11 दोषियों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है. सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी में कहा कि 'दोषियों द्वारा किया गया अपराध भयावह है और यह भावनाओं से अभिभूत नहीं होगा.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से पूछा कि क्या छूट देने से पहले उनसे परामर्श किया गया था. इस पर एएसजी ने पीठ को बताया कि इस मामले में केंद्र से विधिवत परामर्श किया गया था. इस पर, न्यायमूर्ति जोसेफ ने गुजरात राज्य के वकील से कहा कि दोषियों की रिहाई से संबंधित सभी फाइलें सुनवाई की अगली तारीख पर तैयार रखें. अदालत ने मामले की सुनवाई 18 अप्रैल के लिए निर्धारित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि वह पहले वह दायरा तय करेगी जिसके भीतर सुनवाई की जानी है.

दोषियों पर पैरोल में लगे थे छेड़छाड़ के आरोप

न्यायमूर्ति जोसेफ ने मामले में पेश होने वाले वकीलों से यह भी कहा कि मामले को जून से पहले समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि वह तब सेवानिवृत्त हो रहे हैं. अदालत ने यह भी पूछा कि क्या गुजरात सरकार इस तरह से छूट नीति लागू कर सकती है जब हत्या के दोषी भी वर्षों से जेल में बंद हैं. अदालत ने रिहा हुए दोषियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछा. इस सवाल के जवाब में वृंदा ग्रोवर ने पीठ को बताया कि पैरोल के दौरान दोषियों पर छेड़छाड़ के भी आरोप लगे हैं. वृंदा ग्रोवर इस मामले में, एक जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रही थीं. सुनवाई के दौरान जस्टिस  बी वी नागरत्ना ने उस छूट नीति के बारे में भी पूछा जिसके आधार पर इस मामले में दोषियों को तत्काल छूट दी गई थी?

अदालत ने पूछा, किस आधार पर दी गई छूट 

एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने जवाब दिया कि हालांकि यह 1992 की नीति के आधार पर दिया गया था, लेकिन इस मामले में एक 2014 की नीति भी है. उन्होंने कहा कि इस दोनों ही आधार पर देखा जा सकता है कि दोषियों को मिली हुई छूट केंद्र और राज्य दोनों की छूट नीति के खिलाफ थी. 2014 की पॉलिसी में उल्लेख किया गया है कि बलात्कार और हत्या के दोषियों को राज्य सरकार द्वारा रिहा नहीं किया जा सकता है, हालांकि 1992 की नीति में यह स्पष्ट रूप से दोषियों को जेल से जल्दी रिहाई के योग्य या अयोग्य श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करता था.





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