कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामाले में 2 साल की सजा सुनाई थी गुजरात में सूरत के कोर्ट ने.
सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत के फैसले को बरकार रखा था
सुरता कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को एमपी के पद से अयोग्य घोषित करने का फैसला किया गया था
राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया है
सुप्रीम कोर्ट के अनुसर इस मामले में गुजरात कोर्ट को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाने की जरूरत थी
राहुल गांधी के फिर एमपी बनने के रास्ते खुले हुए नजर आ रहे हैं