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पालघर जिले में नियम तोड़ने वालों से भारी दंड वसूली

पालघर : जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस दल सख्त नजर आ रहा है। 5 अप्रैल से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 6 शादी समारोह, 10 होटल और 93 दुकानों समेत अन्य 66 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है । साथ ही पुलिस नें बिना मास्क वाले 1443 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे 6 लाख 84 हजार 410 रुपये की धनराशि दंडस्वरूप वसूल की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने यह कार्रवाई वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जिले के बाकी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर यह किया है। राज्य के साथ पालघर जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने हेतु पालघर जिले में 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक सख्त मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुछ शर्तों के तहत केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों, जैसे मेडिकल, सब्जी की दुकानें, दूध की डेयरी, किराना दुकान और वकीलों के कार्यलय खोलने की अनुमति दी गई है। होटल चालकों को सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पार्सल का आदेश है। वह होटल में ग्रहकों को बैठाकर सेवा नहीं दे सकते। इस दौरान होने वाली शादी समारोह में 25 से ज्यदा लोग मौजूद नहीं रह सकते। ऑटोरिक्शा, बस, जीप, ट्रक व अन्य वाहनों को भी कुछ शर्तों पर चलने के लिए छुट दी गई गई है। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी आदेश जारी किया गया है कि अगर बिना किसी इमरजेंसी काम के आप घर से बाहर निकले तो आप को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ लोग सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश का उल्लंघन करके अपनी दुकानें, होटल चला रहें है और शादी समारोह में नियमों से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करके बुला रहे हैं।



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