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शहीद विलास शिंदे को मिला न्याय

अहमद अली मोहम्मद अली कुरैशी को कल यातायात पुलिस के सिपाही शहिद विलास शिंदे की हत्या के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।


 आज माननीय सत्र न्यायाधीश श्री किशोर जायसवाल ने आरोपी को आजीवन कारावास और ५० हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाते हैं।

उल्लेखित मामले में, जांच अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र काने, वर्तमान में विले पार्ले पुलिस स्टेशन के अदालत क्लर्क और खार पुलिस स्टेशन, श्रीमती विद्या कन्हैयालकर, श्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। हेमंत कांबले श्री गणेश अहीर, श्री राहुल पवार और विशेष लोक अभियोजक वैभव बागडे ने विशेष प्रयास किए हैं।


माननीय सत्र न्यायाधीश श्री किशोर जायसवाल ने जाँच अधिकारी श्री राजेंद्र काने की सराहना किया

हिन्द ब्रिगेड न्यूज़

Abdul Majid Siddique


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