नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया। पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, इस पर फैसला सोमवार को किया जाएगा। पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती है। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहती। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि वकील का परिवार भी उन्हें अभी दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहता है। परिवार का कहना है कि जब तक उनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक उन्हें दिल्ली शिफ्ट न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पीड़िता की पहचान छुपाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी लखनऊ में ही पीड़िता का इलाज होने दें, अगर जरूरत पड़ती है तो पीड़िता की तरफ रजिस्ट्री आकर ट्रांसफर के लिए कहा जा सकता है।
इससे पहले गुरुवार को उन्नाव दुष्कर्म कांड में जल्द और पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पीड़ित की चिट्ठी और उसकी मां की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े सभी पांचों मुकदमे लखनऊ की सीबीआइ अदालत से दिल्ली की अदालत स्थानांतरित कर दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने रविवार को हुई दुर्घटना मामले की जांच सीबीआइ को सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया है।
हालांकि, बहुत जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी सात दिन और ले सकते हैं, लेकिन इसे अपवाद समझा जाए। कोर्ट ने पांचों मुकदमों का ट्रायल रोजाना सुनवाई कर 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पीड़िता की मां को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) सुरक्षा देने का भी आदेश दिया।
इसके बाद देर रात लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल नाथ शर्मा और एसएसपी कलानिधि नैथानी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और 25 लाख रुपये का चेक पीड़िता की मां को सौंप दिया। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा भी प्रदान कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। उन्नाव दुष्कर्म कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित कई अभियुक्त हैं। गत रविवार को सड़क दुर्घटना में उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
दुर्घटना से पहले पीड़िता और उसके परिवार ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को चिट्ठी भेजकर अभियुक्तों पर धमकी देने और सुलह के लिए दबाव डालने की शिकायत की थी। इसी चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को विस्तृत आदेश जारी किए।
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Editor- Majid Siddique